महिला की तहरीर के आधार पर दर्ज की रिपोर्ट
आरोप है कि अभद्रता कर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का मारकर भगा दिया। घटना में उनके हाथ से खून बहने लगा। इसके बाद वह जाजमऊ थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने उनका मेडिकल कराया था। जाजमऊ थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर इमरान सोलंकी उर्फ बब्लू के खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने, अपमान करने और धमकाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई।
एसीपी कोर्ट में गया था मामला
शुक्रवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जमानत मिलने पर जिम संचालक छूट गया। सपा विधायक ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को कॉल की थी, जिसके बाद कमिश्नर ने डीसीपी पूर्वी को जमानत के निर्देश दिए। इस संबंध में डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि मामला एसीपी कोर्ट में गया था, जहां से उसे जमानत दे दी गई है।