कानपुर नगर के महराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुर गांव में करोड़ों रुपये के बिजनेस लोन का भुगतान न करने पर बैंक ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (CMM-7), कानपुर नगर के आदेश के अनुपालन में बैंक अधिकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक बल की मौजूदगी में सरफेसी अधिनियम के तहत स्काई लेदर की संपत्ति पर शांतिपूर्ण ढंग से भौतिक कब्जा ले लिया। समय पर लोन न चुकाए जाने के कारण बैंक द्वारा यह कदम उठाया गया है।
2021 में NPA घोषित हुआ था खाता
जानकारी के अनुसार स्काई लेदर फर्म ने वर्ष 2016 से 2020 के बीच बैंक से कुल ₹3,90,05,525 (तीन करोड़ नब्बे लाख पांच हजार पांच सौ पच्चीस रुपये) का बिजनेस लोन लिया था। लोन की समय पर अदायगी न होने के कारण बैंक प्रबंधन ने 01 मार्च 2021 को इस खाते को एनपीए घोषित कर दिया था। इसके बाद बैंक की ओर से बकाए की अदायगी के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अंततः वर्ष 2024 में बैंक ने अदालत का रुख करते हुए सख्त वसूली प्रक्रिया शुरू की।
एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में मिला कब्जा, अब होगी नीलामी
मामले में एडवोकेट कमिश्नर दयाल तिवारी ने बताया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों का पालन करते हुए संपत्ति का आधिकारिक कब्जा बैंक को सौंप दिया गया है। अब बैंक अपनी बकाया राशि की शत-प्रतिशत वसूली के लिए इस संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी समेत आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी करेगा।