रिचा दुबे और विकास दुबे (फाइल फोटो)
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रिचा दुबे से खरीदी गई फैक्टरी को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम कोर्ट ने होजरी कारोबारी दयाल इंटरप्राइजेज के प्रत्यावेदन को सुनकर उसे खारिज कर दिया है। पुलिस, प्रदूषण, वाणिज्य कर समेत कई विभागों की ओर से दी गई जांच रिपोर्ट में फैक्टरी चलने से खतरा बताया गया है। इसे देखते हुए डीएम कोर्ट ने इसे बंद रखने को कहा है।
साथ ही इसकी जानकारी न्यायालय को भी भेज दी गई है। शास्त्री नगर मतैयापुरवा में गिरीश कुमार उर्फ गिरीश दयाल की होजरी की फैक्टरी थी। उस जमीन को गिरीश कुमार ने विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे से 2012 में खरीदा था। बिकरू कांड के बाद कार्रवाई करते हुए तहसीलदार बिल्हौर ने गिरीश कुमार की फैक्टरी को जब्त करके उसे सील कर दिया था।
गिरीश कुमार ने हाईकोर्ट में प्रत्यावेदन दिया कि फैक्टरी न चलने से करीब 40 मजदूरों पर रोजी-रोटी का संकट है। इस पर हाईकोर्ट ने गिरीश कुमार को सुनकर उनका प्रत्यावेदन निस्तारण करने का आदेश डीएम को दिया था। डीएम कोर्ट ने गिरीश कुमार के प्रत्यावेदन पर सुनवाई की। कई विभागों ने भी निगेटिव रिपोर्ट दी थी। मौके पर सिर्फ पांच से सात मजदूर होने की रिपोर्ट दी गई।