चॉकलेट का लालच देकर कमरे में ले गया था मौलाना
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्वालटोली थाना क्षेत्र की रहने वाली आठ वर्षीय बालिका बीते 9 अगस्त 2024 को अपने मोहल्ले में खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चचा बच्ची को चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की।
संदेह होने पर जब पड़ोसी राफे ने दरवाजा धक्का देकर खोला, तो मौलाना और बच्ची आपत्तिजनक हालत में मिले। बच्ची बुरी तरह रो रही थी, जबकि आरोपी मौलाना मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने 21 दिन में दाखिल की थी चार्जशीट
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने महज 21 दिनों के भीतर अपनी विवेचना पूरी करते हुए 30 अगस्त 2024 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया था। मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी मौलाना को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।