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Kanpur: आठ साल की बच्ची से हैवानियत; 70 साल के मौलाना को 20 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Sun, 16 Aug 2026 05:19 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर

सार

Kanpur News: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह ने 70 वर्षीय आरोपी मुख्तार उर्फ मौलाना चचा को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक
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विस्तार
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आठ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 70 वर्षीय मौलाना को कानपुर की पॉक्सो कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह की अदालत ने दोषी मौलाना को 20 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।

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चॉकलेट का लालच देकर कमरे में ले गया था मौलाना

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्वालटोली थाना क्षेत्र की रहने वाली आठ वर्षीय बालिका बीते 9 अगस्त 2024 को अपने मोहल्ले में खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चचा बच्ची को चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की।

संदेह होने पर जब पड़ोसी राफे ने दरवाजा धक्का देकर खोला, तो मौलाना और बच्ची आपत्तिजनक हालत में मिले। बच्ची बुरी तरह रो रही थी, जबकि आरोपी मौलाना मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने 21 दिन में दाखिल की थी चार्जशीट

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने महज 21 दिनों के भीतर अपनी विवेचना पूरी करते हुए 30 अगस्त 2024 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया था। मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी मौलाना को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।

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