कानपुर में शादी का झांसा देकर किशोरी को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अहमद ने 12 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए 30 हजार रुपये दिए जाने के आदेश भी दिए हैं।
एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा व विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि किदवईनगर में पढ़ने वाली किशोरी (14) पिता के साथ 16 अगस्त 2014 को स्कूल गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। ढकनापुरवा निवासी बस कंडक्टर राजा उर्फ मो. वसीम शादी का झांसा देकर किशोरी को भगा ले गया था।
किशोरी के पिता ने 22 अगस्त को बाबूपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी ने बताया कि राजा उसे प्रयागराज ले गया था और वहां जबरन निकाह करके उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 26 अगस्त को झकरकटी बस अड्डे से पीड़िता को बरामद कर राजा को जेल भेजा था। अभियोजन की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजा को दोषी मानकर सजा सुनाई।