औरैया जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रामनेत ने लड़की से दुष्कर्म के दोषी एक युवक को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह के अनुसार चार जून 2014 की शाम चार बजे थाना बिधूना क्षेत्र में पीड़िता एक खेत में मेड़ की घास काट रही थी।
दस मिनट के बाद उसके गांव का राजीव मिश्रा पुत्र श्याम बाबू मिश्रा वहां आ गया। पीड़िता को बुलाने लगा जब उसने जाने का विरोध किया, तो राजीव पीड़िता को खेत में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के चिल्लाने पर कई लोग मौके पर पहुंचे, तभी राजीव मिश्रा भाग गया।