कानपुर। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को सिविल लाइंस स्थित सभागार में आयकर अधिनियम के अंतर्गत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि ट्रस्ट, सोसाइटी, शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण और नवीनीकरण नियमों का पालन जरूरी है। ऐसा न होने पर मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है। अस्थायी पंजीकरण का स्थायी भी तय समय सीमा में किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर छूट नहीं मिलती है।
मुख्य वक्ता, सीए शशि कुमार बाजपेई ने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 12एबी और 80जी(5) के तहत नवीनीकरण निर्धारित समय से छह माह पूर्व फार्म नंबर 10एबी ऑनलाइन के माध्यम से आयकर कमिश्नर (छूट) को करना होता है। अगर किसी संस्था का अस्थायी पंजीकरण है और संस्था ने अपने उद्देश्यों के मुताबिक काम चालू कर दिया है लेकिन निर्धारित समय तक पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में उन्हें धारा 11/12 के तहत छूट नहीं मिलेगी। पूर्व अध्यक्ष गोविंद कृष्णा ने कहा संस्था की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 12एबी(4) में बताए गए नियमों के उल्लंघन पर संस्था का पंजीकरण निरस्त हो सकता है। संपत्तियों के बाजारू मूल्य के आकलन के आधार पर अधिकतम सीमांत दर (मार्जिनल रेट) के हिसाब से कर लगेगा। इस मौके पर महामंत्री सीए शरद सिंघल, अध्यक्ष प्रदीप कुमार द्विवेदी, मनीष श्रीवास्तव, सुनील त्रिवेदी, राजेश मेहरा, दीप मिश्रा, अखिलेश तिवारी, राजीव गुप्ता, पंकज पाठक, संजय गुप्ता, शरद निगम, पवन गुप्ता, प्रदीप मल्होत्रा, मनीष गुप्ता आदि थे।