फर्रुखाबाद में अपर जिला जज प्रथम सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी ने दहेज हत्या के मुकदमे में पति, सास, ससुर व देवर को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जनपद शाहजहांपुर थाना अल्लाहगंज के गांव भुड़िया निवासी अनिल सिंह ने पुत्री रिंकी (20) की शादी मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव बाबरपुर निवासी सुमित सिंह के साथ 7 मई 2013 को की थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करने लगे।