औरैया में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने बेला थाना क्षेत्र के गांव नीमहार में नवविवाहिता की दहेज को लेकर मारपीट कर हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सास व चचिया ससुर को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कानपुर के गोविंदनगर कच्ची बस्ती निवासी शंभू पुत्र रामबाबू ने बेला थाने में 01 जनवरी 2015 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उन्होंने अपनी भांजी कोमल पुत्री स्व. नेकपाल निवासी कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मदारीपुर की शादी 11 जुलाई 2013 को बेला थाना क्षेत्र के गांव नीमहार निवासी कल्लू उर्फ मुखराम कठेरिया पुत्र स्व.रामऔतार के साथ की थी।