कानपुर देहात। जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने दर्ज दहेज हत्या के मामले गुरुवार को आरोपी पति को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
कन्नौज जिले के पीरनपुर निवासी रामलखन की बेटी सुलोचना की नौ मार्च 2019 को मौत हो गई थी। इस पर पिता ने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसने बेटी सुलोचना की शादी 29 मई 2017 को कानपुर नगर के ककवन थाना क्षेत्र के शाहपुर दुन्नू निवासी संजय बाथम से की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संजय बाथम उसकी मां सरला देवी व बहन ऊषा के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पोस्टमार्टम में गला घोटने की बात सामने आई थी।
मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने सरला देवी व ऊषा का नाम हटाने के साथ ही पति संजय बाथम के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। प्रभारी डीजीसी डॉ. विजय सिंह ने बताया कि अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों व पुलिस विवेचना, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति संजय बाथम पर दोष सिद्ध ़8साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।