औरैया में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवकुमार की कोर्ट ने दहेज हत्या में पति और सास को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में सभी गवाह कोर्ट में मुकर गए थे। बयान से मुकरने पर मृतका के भाई वादी के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा (परिवाद) दर्ज कर लिया है।
उसे नोटिस दी गई है। ग्राम फर्दपुरा थाना जसरथपुर जिला एटा निवासी शिवनंदन पुत्र राकेश ने 13 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसने बहन सुमनलता की शादी ग्राम बनारपुर थाना फफूंद (औरैया) निवासी रामू पुत्र लालाराम के साथ सन 2011 में की थी।