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Kanpur News: गलत तरीके से टीका लगाने पर हॉस्पिटल और डॉक्टर को देना होगा हर्जाना

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कानपुर। नवजात को गलत तरीके से टीका लगाने से गंभीर रोग होने पर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने हॉस्पिटल और डॉक्टर पर हर्जाना लगाया है। उन्होंने इलाज में खर्च हुए रुपये को परिवाद दाखिले की तिथि से भुगतान की तिथि तक आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय भी परिवादिनी को देने का आदेश दिया।
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नौघड़ा निवासी ज्योति भार्गव दर्ज परिवाद में बताया कि एक मार्च 2020 को बेटी वृंदा का जन्म हुआ। 19 मई को बेटी को टीका लगवाने हॉस्पिटल गईं तो डॉ. श्वेता ने नर्स के कपड़े पहने किसी महिला कर्मचारी से टीका लगवा दिया। गलत तरीके से टीका लगने की वजह से वृंदा के पैर में सूजन आ गई। रीजेंसी हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि गलत तरीके से टीका लगाने की वजह से गांठ हो गई है और तुरंत ऑपरेशन न हुआ तो कैंसर हो जाएगा। ज्योति ने रीजेंसी में बेटी का ऑपरेशन कराया जिसमें एक लाख रुपये खर्च आया। ज्योति ने बेटी वृंदा की ओर से उपभोक्ता आयोग में 14 जून 2022 को जूही कलां स्थित मे. लाइफ लाइन हॉस्पिटल और डॉ. श्वेता सचान के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। रीजेंसी अस्पताल में खर्च हुए रुपयों और शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग की थी।
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