कानपुर। फुटवियर व्यापारी के अपहरण, डकैती व रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी दीनू उपाध्याय गैंग के दो अधिवक्ताओं ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया। जहां से उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दोनों की ओर से शनिवार दोपहर को ही सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी गई जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
नवीन मार्केट स्थित कमाल फुटवियर के मालिक केशव नगर निवासी राकेश अरोड़ा ने 15 जून को कोतवाली में धीरज दुबे उर्फ ट्विंकल, नीरज दुबे उर्फ सोनू पंडित और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट कर रंगदारी मांगने, अपहरण व डकैती के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे में विवेचना के दौरान रावतपुर के सैयद नगर निवासी गोपाल शरण सिंह उर्फ गोपाल सिंह और परमट निवासी विकास कुमार सिंह उर्फ विक्की ठाकुर के नाम सामने आए थे।
दोनों अधिवक्ताओं ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में समर्पण करते हुए जमानत अर्जी दाखिल की लेकिन गंभीर अपराध मानते हुए कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। दो दिन पहले इसी मुकदमे में जेल में बंद आरोपी अरिदमन सिंह और नारायण सिंह भदौरिया को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसी के बाद शनिवार को गोपाल और विकास ने भी कोर्ट में समर्पण कर दिया और लोअर कोर्ट से जमानत खारिज होने के तुरंत बाद सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल भी कर दी गई।
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प्रियांशु व विमल का गिरफ्तारी वारंट जारी
कानपुर। भाजपा नेता रवि सतीजा को झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपी उस्मानपुर निवासी अधिवक्ता प्रियांशु उर्फ अभिषेक वाजपेई और सचान चौराहा निवासी विमल कुमार यादव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुकदमे के विवेचक शरद तिलारा ने प्रार्थना पत्र देकर वारंट जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने पाया कि दोनों की ओर से कोई आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और न ही दोनों की ओर से कोई स्थगन आदेश दाखिल है। इस पर कोर्ट ने दोनों का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। (संवाद)