लोक अभियोजक ने बताया कि तीन लोगों का सक्रिय गिरोह था, जिनके खिलाफ सुमेरपुर में लूट व कुरारा में हत्या का मामला दर्ज हैं। इसके बाद सुमेरपुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट से गैंगस्टर चार्ट अनुमोदित कराया था। इसमें दो आरोपियों कल्लू यादव व लाला भइया को दो वर्ष पूर्व इसी मामले में सजा सुनाई जा चुकी है।
वहीं, तीसरे आरोपी गणेश यादव को शुक्रवार को अदालत ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के तहत पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।