इटावा। सीएफओ ने शासन से जारी हुई गाइडलाइन के अनुसार जिले भर में दो सरकारी समेत छह संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑफिसर व सहायक सेफ्टी ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। सीएफओ ने इसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। साथ ही सभी आठ संस्थानों को एक माह में इन अधिकारियों की तैनात कर विभाग से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा में इन अफसरों की तैनाती न करने पर उनके विभाग कार्रवाई को विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा जाएगा।
यह जानकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि हाल में शासन ने आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बड़े संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑफिसर व सहायक सेफ्टी ऑफिसर की तैनाती होनी है। सीएफओ ने बताया कि उन्होंने निरीक्षण कर आठ संस्थान चिह्नित किए हैं। इसमें सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, संयुक्त जिला अस्पताल समेत तीन निजी विद्यालय सेंट मेरी, विवेकानंद इंटर कालेज, डीपीएस, इंडेन रिफलिंग प्लांट, राइस मिल चकरनगर व सैफई स्टेडियम शामिल है।
नई गाइडलाइन के अनुसार फायर सेफ्टी ऑफिसर व सहायक सेफ्टी ऑफिसर की तैनाती के लिए कई मानक दिए गए है। इसमें फायर सेफ्टी ऑफिसर पात्र व्यक्ति का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फायर कोर्स के साथ तीन माह का अनुभव होना चाहिए। सहायक सेफ्टी ऑफिसर के लिए नेशनल फायर सर्विस नागपुर से कोर्स के साथ तीन माह का अनुभव हो। इसके आलावा पात्र व्यक्ति की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए। साथ ही वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो।