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आरटीई से दाखिले के लिए फर्जीवाड़ा करने पर होगी एफआईआर : डीएम

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कानपुर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत होने वाली प्रवेश प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कानपुर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों ने सोमवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ बैठक की। इसमें जिलाधिकारी को बताया कि आरटीई प्रवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। कुछ लोग फर्जी आय, निवास व अन्य दस्तावेज तैयार कर अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं। इस पर डीएम ने निर्देश दिए कि संदिग्ध आरटीई आवेदन की विद्यालय प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। ठोस साक्ष्यों के साथ उनकी सूचना कार्यालय में दें। फर्जी दस्तावेजों से प्रवेश लेने का प्रयास करने वाले अभिभावकों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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जिलाधिकारी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के साथ सभी विद्यालय करुणा, संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम वंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम है और इसकी भावना को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आरटीई के अंतर्गत प्रवेश केवल अधिनियम में निर्धारित प्रारंभिक कक्षाओं में ही मान्य होंगे। विद्यालयों की उचित मैपिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि अभिभावक अपने निर्धारित क्षेत्र या वार्ड के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का ही चयन करें और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। बैठक में वरिष्ठ सदस्य सरदार मनमोहन सिंह, बलविंदर सिंह, अमरप्रीत सिंह, यूसुफ बेग, जावेद हाशमी, सचिन चित्रांशी, सुबोध कटियार और संजय सचान उपस्थित रहे।
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