फतेहपुर जिले में हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह में वर्चस्व को लेकर सात दिसंबर 2008 को हुए दोहरे हत्याकांड में शुक्रवार को 14 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद और प्रत्येक को 38-38 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम की अदालत ने सुनाया है।
कोर्ट ने गांव के तीन भाई क्रमश: शरीफ सेठ, रईस, शफीक, मोईन, नेहाल, रईश, सगीर, इसराइल, अशोक, तीन भाई क्रमश: साबिर, सादिक, वाजिद, संजय, हथगाम अखरी गांव के मुन्नू सिंह (अखरी गांव के किसान नेता समेत तीन की हत्या का मुख्य आरोपी) को सजा सुनाई है।