फर्रुखाबाद जिले में तीन वर्ष पहले बालिका से दुष्कर्म में दोषी अधेड़ को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 41 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने मोहल्ले के ही निवासी अनिल उर्फ झम्मन के खिलाफ 14 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी बेटी (13) गत 13 जुलाई 2020 को छत पर सो रही थी। उसी दौरान पड़ोसी अनिल छत पर आया। उसने पुत्री के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर 27 अगस्त 2020 को आरोपी अनिल उर्फ झम्मन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुमित प्रेमी ने 9 जून को साक्ष्य व गवाह के आधार पर आरोपी अनिल को दोषी करार किया था। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी अनिल उर्फ झम्मन को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी को 41 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।