फर्रुखाबाद जिले में प्रधानी रंजिश में पिता-पुत्र की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मुकदमे की जांच के दौरान सभी आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने सभी आरोपियों को दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया। दोषियों को नौ जून को सजा सुनाई जाएगी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सरह निवासी त्रिपुरारी ने रंजिश में पिता व भाई की पीट-पीट कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2023 को सुबह करीब आठ बजे पिता बृजनंदन व भाई चंदन अपनी दुकान पर बैठे थे। उसी समय गांव के प्रधान रामवीर पुत्र कालीचरण, अरविंद, गोविंद, गोपाल, समर सिंह उर्फ समरे, अनिरुद्ध उर्फ बौखा, सरविंद पुत्रगण सुखपाल, महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण हरिपाल व शिवेंद्र सिंह पुत्र शिवपाल सिंह अपने हाथों में कुल्हाड़ी, तलवारें व असलाह लेकर आए। सभी पिता बृजनंदन व भाई चंदन के साथ मारपीट करने लगे।