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खाद की हेराफेरी में 8.67 लाख का गबन, सहकारी समिति के तत्कालीन सचिव पर मुकदमा दर्ज

Wed, 06 May 2020 08:38 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
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यूपी पुलिस
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फर्रुखाबाद के बढ़पुर ब्लाक की साधन सहकारी समिति मसेनी के तत्कालीन सचिव पर खाद की हेराफेरी कर 8.67 लाख के गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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फर्रुखाबाद के दिलावरजंग निवासी सादिर अली शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव मसेनी स्थित साधन सहकारी समिति पर 15 मई 2002 में सचिव पद पर तैनात हुए थे। वर्ष 2016 में 10 माह 15 दिन गैरहाजिर रहने के बाद 30 जून 2017 को उन्हें फिर नियुक्ति दे दी गई।

इस अवधि का मेडिकल व फिटनेस प्रमाणपत्र भी नहीं दिया गया। दोबारा नियुक्ति के बाद सचिव ने समिति में कारोबार न कर अभिलेख व खाद का स्टाक गायब कर दिया। 24 सितंबर 2018 को जिला कोआपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सादिर अली को निलंबित कर भूमिका गोयल को चार्ज देने के आदेश दिए।
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चार्ज न देने पर एआर कोआपरेटिव ने 16 फरवरी 2019 को समिति सील कर दी। चार जून को सील तोड़कर भूमिका को चार्ज दिया गया लेकिन सादिर अली ने कोई अभिलेख व स्टाक चार्ज में नहीं दिया। वर्तमान एआर कोआपरेटिव विजय कुमार अग्रवाल पूरे प्रकरण की जांच कराई।

जांच अधिकारी एडीसीओ विनोद कुमार कटियार ने बताया कि तत्कालीन सचिव सादिर अली ने अभिलेखों व खाद के स्टाक में हेराफेरी कर आठ लाख 67 हजार रुपये का गबन किया है। इसमें उस दौरान तैनात रहे विभागीय जिम्मेदारों की भी संलिप्तता सामने आई है। तत्कालीन सचिव ने किसानों से अवैध वसूली भी की।

किसान यूनियन द्वारा अमेठी कोहना के 20 सदस्यों से 10 लाख 71 हजार 870 रुपये वसूलने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि जांच अधिकारी की तहरीर पर गबन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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