होटल मालिक और गार्ड उसका शव हैलट में छोड़कर भाग निकले थे। रावतपुर पुलिस ने दोनों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। केपीएम अस्पताल में तैनात डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने वीडियोग्राफी के साथ रवि का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोली कमर की दाईं ओर लगी थी। जबकि विवेचक संजय शुक्ला ने अपनी विवेचना में गोली बाईं ओर से चलने की बात कहते हुए लिखा है कि रवि सिक्योरिटी गार्ड से तंबाकू मांग रहा था। गार्ड तंबाकू बनाकर जैसे ही रवि को दे रहा था कि अचानक गोली चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
इसी आधार पर हत्या की धारा को गैर इरादतन हत्या की धारा में तब्दील कर दिया गया। आरोपी होटल मालिक का नाम भी केस से बाहर निकाल दिया। विवेचना में लिखा है कि मौका-ए-वारदात पर कोई नहीं था, तो ऐसे में आरोपियों की ही बात क्या मानी गई ? जो कहानी उन्होंने बताई उसी को ही सच्चा माना गया।
मामले की जानकारी मिली थी। इस आधार पर डीसीपी पश्चिम को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।- बीपी जोगदंड, पुलिस कमिश्नर