इटावा जिले में नौरंगाबाद निवासी हिंदू सेवा समिति के संस्थापक और प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने 30 मई को प्रेसवार्ता कर भाजपा की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने उनको नोटिस भेजा था। पुलिस ने प्रदीप शर्मा के खिलाफ 153 ए (नफरत फैलाने की कोशिश) व 295 ए (किसी वर्ग का अपमान करने) की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।
प्रदीप का कहना है हम भारत के नागरिक हैं और संविधान में वर्णित कानून व्यवस्था व न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। हमने किसी भी तरह की ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, जिससे किसी भी जाति व धर्म का अपमान हुआ हो। इसके बावजूद मुझे पर 13 जून को 149 का नोटिस दिया गया और 15 जून को 107/116 में छह माह के लिए पाबंद कर दिया गया। 17 जून को 153 ए व 295 ए में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।