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पुलिस के आठ गुंडे कोर्ट में शरीफ

Thu, 02 Jun 2016 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर
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पुलिस - फोटो : महीपाल ‌सिंह
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कानपुर। पुलिस के आठ गुंडे एडीएम फाइनेंस शत्रुघ्न सिंह की कोर्ट में शरीफ हो गए। दरअसल इन सभी पर गुंडा एक्ट लगाने के बाद पुलिस सात से नौ माह बाद भी नोटिस तामीला नहीं करा सकी। कोर्ट के पत्र पर एसएसपी ने नोटिस तामीला न कराने पर कई बार कार्रवाई की चेतावनी भी दी लेकिन संबंधित थानाध्यक्षों पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में तामीला न होने पर कोर्ट ने सभी आठ अभियुक्तों पर लगाया गया गुंडा एक्ट खारिज कर दिया।
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बिल्हौर पुलिस ने तीन सितंबर 2015 को ऐमा निवासी सुशील कुमार, 19 जून 2015 को चौबिगही निवासी विनोद, तीन सितंबर 2015 को ऐमा निवासी दीपक कुमार, तीन सितंबर 2015 को ऐमा निवासी सुनील कुमार, किदवई नगर निवासी शादाब, सात अक्टूबर को इन्दलपुर निवासी सुजीत कटियार, सचेंडी पुलिस ने नौ अगस्त 2015 को मोहनपुर निवासी तिलक, 13 सितंबर 2015 को भीमसेन निवासी मोनू पर गुंडा एक्ट लगाया था। ये सभी मामले एडीएम फाइनेंस की कोर्ट में विचाराधीन थे। कोर्ट ने एक के बाद एक तारीख पर करीब 24 से 30 बार पुलिस को नोटिस तामीला का आदेश दिया। एसएसपी को भी पत्र लिखा। एसएसपी ने इन दोनों थानाध्यक्षों को कई बार पत्र लिखकर नोटिस तामीला न कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। फिर भी नोटिस तामीला नहीं हो सके। इसलिए सभी आठ अभियुक्तों पर लगा गुंडा एक्ट खारिज कर दिया।
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