डेरापुर। ब्लॉक की तीन ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आठ अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया। डीपीआरओ ने तत्कालीन पंचायत सचिव से 15 दिन में 3.90 लाख रुपये की वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्धारित समय सीमा में रिकवरी न होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई और निलंबन की चेतावनी दी है।
खंड विकास अधिकारी डेरापुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अंबियापुर, गेंदामऊ और सिठमरा में सात अपात्र लाभार्थियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये, एक अपात्र लाभार्थी के खाते में दूसरी किस्त के रूप में एक लाख 10 हजार रुपये जारी कर दिए गए थे। शिकायत मिलने पर हुई जांच में सभी आठ लाभार्थी अपात्र पाए गए। जांच के बाद खंड विकास अधिकारी डेरापुर द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से तत्कालीन सचिव विवेक कुमार को कुल 3.90 लाख रुपये सरकारी खाते में वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन राशि जमा नहीं कराई गई।
इधर 26 मई को डीपीआरओ विकास पटेल ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से तत्कालीन सचिव विवेक कुमार को नोटिस भेजा है। जिसमें निर्देशित किया गया है कि वसूली की धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यूपी के नाम इंडियन बैंक, शाखा हजरतगंज लखनऊ के खाते में जमा कराई जाए। साथ ही जमा की गई राशि की रसीद, यूटीआर नंबर और दिनांक सहित प्रति खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। डीपीआरओ ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई तो सचिव के वेतन से वसूली करते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।