एसीपी कैंट ने बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। हत्या की धारा को गैर इरादतन हत्या में बदला गया है, क्योंकि हत्या के साक्ष्य नहीं पाए गए। यानी आरोपी चालक सतेंद्र का मकसद किसी को मारना नहीं था। चूंकि वह नशे में धुत था। इस वजह से वारदात हुई थी, लिहाजा गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई है। घायलों के बयानों के आधार पर धारा 308 (बगैर इरादे से किसी को गंभीर रूप से घायल करना), सरकारी संपत्ति का नुकसान करने की भी धारा लगाई है।