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दहेज हत्या में पति को दस, सास-ससुर को सात साल कैद

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कानपुर देहात। घाटमपुर के महनीपुर गांव में पांच साल पहले दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को गांव के बाहर एक खेत में भरे कीचड़ में फेंक दिया गया था। मामले में सोमवार को कोर्ट ने घटना में दोषी मानते हुए मृतका के पति को दस व सास, ससुर को सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
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घाटमपुर के महनीपुर गांव में विटोला देवी की छह जनवरी की रात रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतका के चाचा मेरापुर घाटमपुर निवासी तुलसीराम ने उसके पति रणवीर उर्फ पूतन, ससुर अरविंद यादव व सास मिथलेश पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 17 जून 2012 को भतीजी विटोला की शादी की थी।
शादी के बाद उसके ससुरालीजन एक लाख रुपये व बाइक की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी। साथ ही शव को गायब करने की कोशिश की थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रवीण कुमार पांडेय की कोर्ट में चल रही थी। विवेचक ने चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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सोमवार को कोर्ट ने घटना का मुख्य दोषी मृतका के पति को मानते हुए उसे दस साल का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, घटना में संलिप्त रहने पर मृतका के सास-ससुर को सात साल का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर मृतका के पति को छह व सास ससुर को तीन-तीन माह का कारावास काटना होगा।
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