कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में 32 वर्ष पहले नीम के पेड़ में हिस्से को लेकर हुई मारपीट के मुकदमे का फैसला तब आया, जब नामजद दो आरोपी स्वर्ग सिधार गए। एसीजेएम सलोनी रस्तोगी ने एक मात्र बचे अभियुक्त सूरज सिंह को दो वर्ष की सजा सुनाई है।
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अभियोजन अधिकारी दानिश जमाल ने बताया कि ग्राम सराय प्रताप निवासी तारा सिंह ने नीम के पेड़ के विवाद में मारपीट का मुकदमा जुराखन, रामरतन तथा सूरज के खिलाफ दर्ज कराया था। ट्रायल के दौरान जुराखन व रामरतन की मौत हो गई।
एक मात्र बचे अभियुक्त सूरज सिंह के खिलाफ धारा 323 में छह माह व पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 324 में दो साल व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 में छह माह तथा पांच सौ रुपये जुर्माना व साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अर्थदंड के व्यतिक्रम को छोड़कर शेष सजाएं साथ साथ चलेंगी।