कानपुर देहात। बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को चौबेपुर पुलिस ने मुख्य मामले के साथ दूसरे की आईडी से लिए सिम कार्ड का उपयोग करने का आरोपी बनाया था। शुक्रवार को मुख्य मामले में बचाव पक्ष ने अभियोजन गवाह से जिरह पूरी की। वहीं दूसरे मामले में गवाह न आने से सुनवाई टल गई। अब दोनों मामले में सुनवाई के लिए 3 जनवरी को होगी।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले में भी आरोपी बनाया था। दोनों मामलों में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। वहीं दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार को मुख्य मामले में अभियोजन गवाह दरोगा सुधाकर पांडेय से जिरह पूरी की गई है। वहीं दूसरे मामले में अभियोजन की ओर से कोई गवाह पेश न करने पर उसमें सुनवाई टल गई। अब दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तिथि नियत की है। इस दौरान आरोपी खुशी अदालत में उपस्थित रहीं।