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Kanpur News: 10 फीसदी शुल्क जमा कर डिफॉल्टर कंपनियां दाखिल कर पाएंगी रिटर्न

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कानपुर। काॅरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने डिफॉल्टर कंपनियों के लिए कंपनी अनुपालन सुविधा योजना 2026 की घोषणा की है। यह योजना 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत कंपनियां अपने लंबित वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण केवल 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क के साथ दाखिल कर सकेंगी। यह कदम उन हजारों कंपनियों को राहत देगा जो विभिन्न कारणों से समय पर रिटर्न नहीं दाखिल कर पाई थीं और हर दिन 100 रुपये शुल्क दे रही थीं। शहर में 25 हजार से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत हैं।
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भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष वैभव अग्निहोत्री और सीएस वृंदा अग्रवाल ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में देरी से फाइलिंग पर प्रतिदिन के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगता है। यह शुल्क विशेषकर छोटी, मध्यम और स्टार्टअप कंपनियों के लिए वित्तीय बोझ बन जाता है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से कंपनियों को दंडात्मक भार से राहत देते हुए अनुपालन रीसेट का अवसर दिया है। कानपुर समेत देश भर में लगभग 15-16 लाख पंजीकृत कंपनियों में से अनुमानित तीन-चार लाख कंपनियां समय पर वार्षिक फाइलिंग नहीं कर सकी हैं। सीएस स्पर्श गुप्ता ने बताया कि जो कंपनियां अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं या निष्क्रिय हैं, वे एसटीके 2 फॉर्म के माध्यम से स्वेच्छा से अपना नाम रजिस्टर से हटाने का आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत एसटीके-2 फॉर्म केवल लागू शुल्क के 25 फीसदी पर दाखिल किया जा सकेगा।
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