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महिला जज हत्याकांड: अदालत ने मनु के नार्को टेस्ट पर लगाई रोक

Sat, 05 Nov 2016 05:33 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
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महिला जज प्रतिभा गौतम के साथ पति मनु अभिषेक की तस्वीर
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जज प्रतिभा गौतम मर्डर केस में अभियुक्त पति मनु अभिषेक का नार्को टेस्ट नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के सेल्वी केस के हवाला देते हुए कहा कि अभियुक्त को नार्को टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह भी कहा है कि हालांकि अभियुक्त ने अपनी हेल्थ खराब होने के बारे में कोई दस्तावेज या सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए हैं। फिर भी अर्जी खारिज की जाती है।
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इस आधार पर सीएमएम शबिस्तां आकिल ने विवेचक की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त ने अपना नार्को टेस्ट कराने से इनकार किया है। इसलिए नार्को टेस्ट कराना उचित नहीं होगा।

ज्ञात हो नौ अक्टूबर को सुबह जज प्रतिभा गौतम का शव उनके सर्किट हाउस कैंपस स्थित आवास पर मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने उनके पति मनु अभिषेक को गिरफ्तार किया था। विवेचक ने कोर्ट में अर्जी देकर मनु अभिषेक का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी। अभियोजन की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि विवेचक ने 20 अक्टूबर को जेल में जाकर मनु अभिषेक से पूछताछ की की थी। इसमें मनु अभिषेक ने कहा था कि वह हत्या में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वायर बरामद करवा सकता है।
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