अमर उजाला ब्यूरो
इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या तीन महेश कुमार ने मारपीट व धमकी देने के मामले में बुधवार को चार अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कारावास और अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इकदिल थाना क्षेत्र के कल्यानपुरा गांव निवासी हीरालाल ने 23 मई 2004 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बेटी अपनी जगह पर भैंस बांध रही थी। तभी गांव के ही बृजेश कुमार पुत्र मालिक सिंह ने इसका विरोध किया।
इसके बाद बृजेश ने गांव के ही मालिक सिंह व उसकी पत्नी शीतला देवी और अजब सिंह के साथ मिलकर बेटी को लाठी-डंडों से दिया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया।
जिस पर कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए चाराें को पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।
अर्थदंड की कुल धनराशि से वादी को पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति के लिए तीन माह के अंदर अदा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।