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प्रेमिका की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद

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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) लल्लू सिंह ने बिधूना थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले कथित प्रेमिका की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को 60 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है।
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अभियोजन के अनुसार गांव निवासी व्यक्ति ने बिधूना कोतवाली में लिखाई रिपोर्ट में बताया था कि एक जनवरी 2017 की दोपहर लगभग 1:30 बजे उसकी पुत्री अपनी मां व भाभी के साथ गांव स्थित मंदिर पर पूजा करने गई थी। जब ये तीनों लोग पूजा करके वापस घर की तरफ आ रहे थे तो एक स्कूल के पास पहले से ही घात लगाए बैठे डेविड गुप्ता उर्फ छोटे पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता ने तमंचे से पुत्री को गोली मार दी। गोली गर्दन में लगी।

अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान डेविड फरार हो गया। हत्या का यह मामला आरोप पत्र के बाद एडीजे प्रथम कोर्ट में चला। विचारण के दौरान आरोपी ने इसे ऑनर किलिंग घटना से जोड़ने की कोशिश की लेकिन कोर्ट में वह इसे साबित न कर सका। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर गौतम तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुननेे के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने दिनदहाड़े हत्या करने वाले डेविड गुप्ता उर्फ छोटे को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो व्यक्ति अपने प्यार की हत्या कर सकता है वह समाज में किसी भी व्यक्ति की हत्या कर सकता है अत: ऐसे व्यक्ति का समाज में स्वच्छंद विचरण घातक है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषसिद्ध अपराधी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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-दो साल पहले हुई घटना, 60 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
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