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दुष्कर्मी को दस साल कैद की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
कानपुर देहात। जिला एवं सत्र न्यायालय की पाक्सो/अष्टम अपर जिला जज की अदालत में दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 19 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माना की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।

एडीजीसी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 9 नवंबर 2012 को कोतवाली क्षेत्र बारा निवासी संजय उर्फ अफरोज व उसके दो साथियों के खिलाफ बेटी को बहला कर ले जाने और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि 23 अक्तूबर 2012 को आरोपी बेटी को बहला फुसलाकर कर गाड़ी में बैठा लिया और नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर कालपी ले गए। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को कालपी से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था।
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गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सूर्य प्रकाश सिंह ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर संजय उर्फ अफरोज को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में दोषी करार दिया। उसे दस वर्ष का साश्रम कारावास व 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


दुष्कर्मी को दस साल कैद की सजा
कोटे ने 19 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
पीड़िता को दी जाएगी जुर्माने की आधी राशि
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