कानपुर देहात। घाटमपुर पुलिस ने सितंबर 2019 में 55 ग्राम नशीले पाउडर के साथ मध्य प्रदेश के एक युवक को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को कोर्ट ने युवक को दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
2 सितंबर 2019 को घाटमपुर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा प्रेमचंद्र यादव ने गश्त के दौरान शहीद पार्क भिंड मध्य प्रदेश निवासी साबिर खां को 55 ग्राम नशीले पाउडर (अल्जापॉम) के साथ गिरफ्तार किया था। इसका नमूना भेजकर जांच कराई गई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में अल्जा पॉम पाउडर होने की पुष्टि हुई थी। मामले में विवेचक ने आरोपी पर चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।