एक सप्ताह बाद ही सैंडल खराब होने के मामले मेें जिला उपभोक्ता फोरम ने रुपए लौटाने का आदेश सुनाया है। फोरम ने कहा है कि सैंडल की कीमत 899 रुपए आठ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाई जाए। इसके अलावा पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने को कहा है।
कानपुर की रेल बाजार कैंट निवासी प्रीती ने रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड पीपीएन मार्केट के खिलाफ 14 मई 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 24 फरवरी 2012 को उसने एक जोड़ी सैंडल 899 रुपये में खरीदी थी। इसकी गारंटी छह महीने थी। एक सप्ताह बाद ही सैंडल के ऊपर का हिस्सा फटकर खराब हो गया। दुकानदार से शिकायत की तो कहा कि सैंडल वापस कर ली जाएगी।
बाद में कई बार दौड़ाने के बाद भी न तो सैंडल बदली और न ही रुपये लौटाए। कोर्ट द्वारा नोटिस देने के बाद भी कोई फोरम में नहीं आया। इस पर फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह और सदस्य पुरुषोत्तम सिंह ने सात अक्तूबर को वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
जागा उपभोक्ता जागा-अगर आपको उपभोक्ता मामले की कोई जानकारी लेनी है तो अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के मोबाइल नंबर 9415403399 पर दोपहर तीन से पांच बजे के बीच व्हाट्सएप कर सकते हैं।