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Farrukhabad Court Action: एक ही घटना में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, कमालगंज पुलिस को कोर्ट की फटकार, FIR का आदेश

Fri, 17 Jul 2026 05:33 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,फर्रुखाबाद

सार

Farrukhabad News: थाना कमालगंज क्षेत्र की एक मारपीट की घटना में एक पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर दूसरे पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई न करने के मामले में अदालत ने कमालगंज पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि एक ही घटना में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा सकता।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव नगला जोध निवासी अवनीश कुमार ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 13 अप्रैल को मक्का की सिंचाई के दौरान पड़ोसी पवनेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ छुट्टन के खेत में पानी चला गया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। अवनीश का आरोप है कि गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दिए जाने के बावजूद पुलिस ने उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया।

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पीड़ित का कहना है कि उसने पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति आयोग और जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान कमालगंज पुलिस ने अदालत को बताया कि इसी घटना में पहले से पवनेन्द्र प्रताप सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज है, जिसमें अवनीश कुमार समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

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अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह प्रथम ने कहा कि जब एक ही घटना में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तो दूसरे पक्ष की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने थानाध्यक्ष कमालगंज को अवनीश कुमार की तहरीर पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर स्वतंत्र, निष्पक्ष और विधिसम्मत विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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