कानपुर देहात। देवराहट थाना के गौरी गांव में सात वर्ष पहले हुई मारपीट के मामले में अदालत ने मंगलवार को पिता व दो पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
गौरी गांव में 14 अगस्त 2013 को विजय के दरवाजे खड़े होकर गांव के देवेंद्र उर्फ छोटे फोन पर अश्लील बातें कर रहा था। विजय की बहन गुड्डी ने इसका विरोध किया तो मारपीट हो गई। इसमें विजय ने देवेंद्र उर्फ छोटे, पन्नालाल, नरेंद्र उर्फ नंदलाल कठेरिया पर मारपीट व जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट रघुबर सिंह की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इसमें तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद व तीनों पर 85 सौ-85 सौ रुपये अर्थदंड लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कछवाह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।