देशभर में बढ़ते कोरोना के संदिग्धों को देखते जिला प्रशासन ने भी जिले के सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लबों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी जिला न्यायालयों को पत्र भेजकर अदालतों को 21 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार देर शाम जिलाधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने अधिकारियों के साथ बैठक करने और शहर के अधिकांश क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद यह फैसला लिया है।
यह बंदी अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इससे ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। इसके चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी को जरूरी सावधानी पर ध्यान देना होगा। फिलहाल मॉल को अभी खुला रखा गया है।
मंगलवार को शहर के मॉल का निरीक्षण करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि मॉल बंद कराए जाएं या नहीं। डीएम ने मॉल प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां आने-जाने वाले लोगों के साथ पूरी सावधानी बरतें। सैनिटाइजर और जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए मास्क की भी सुविधा मुहैया कराएं।