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हाईस्कूल छात्र की हत्या के दोषी केबल ऑपरेटर को उम्र कैद

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कानपुर देहात। लाइनमैन पिता से रंजिश में हाईस्कूल के छात्र बेटे की हत्या करने में दोषी पाए गए डिश केबल ऑपरेटर को एडीजे-दशम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि रूरा में पावर हाउस अकबरपुर-रूरा रोड के रहने वाले विद्युत लाइनमैन संजय कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डिश केबल ऑपरेटर बीरेंद्र यादव पुरानी रंजिश के चलते 29 नवंबर 2016 को उसके बेटे हाईस्कूल के छात्र अनुभव कुशवाहा (16) को स्कूटी सिखाने के बहाने ले गया। वह शाम तक बेटे को घुमाता रहा। इसके बाद टाई से बेटे अनुभव की गला घोंटकर हत्या कर दी। बेटे का शव जगदीशपुर रेलवे लाइन किनारे मिला था। उसकी साइकिल रूरा पशु चिकित्सालय के पास खड़ी मिली थी। बेटी आकांक्षा ने अनुभव को बीरेंद्र कुशवाहा से बात करते देखा था। पुलिस ने छानबीन के दौरान आरोपी के बिस्तर से छात्र का पहचान पत्र बरामद किया था। सुनवाई एडीजे-दशम कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने बीरेंद्र कुशवाहा को हत्या, अपहरण व शव छिपाए जाने का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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