फतेहपुर में स्नातक की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पिता को दोषमुक्त कर दिया गया। अदालत के फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
घटना 23 नवंबर 2015 की सुबह दस बजे घटित हुई। अधिवक्ता ने बताया कि छात्रा घर से कालेज के लिए निकली थी। बिंदकी के खिदिरपुर के विपिन उर्फ बीनू ने उसे रास्ते में रोक लिया। विपिन छात्रा को बोलेरो में अगवा कर ले गया। शाम को कालेज से छात्रा जब घर नहीं लौटी तो मां ने खोजबीन की।