डेमो पिक
बैंक सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था से खासी राहत मिलेगी। इसके अलावा पहले दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में जो सख्त नियम थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले नियम था कि मृतक ने कम से कम पांच वर्ष की नौकरी पूरी की हो, उसकी उम्र 30 साल अधिक न हो। इन शर्तों के चलते कई आश्रित नौकरी पाने से वंचित रह गए। सूत्रों के मुताबिक निर्देश में कहा गया है कि संबंधित बैंक इस नई व्यवस्था को उनके बोर्ड की मंजूरी के बाद लागू कर दें। उधर, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक इंप्लाइज के सचिव राजेंद्र अवस्थी ने बताया कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। अनुकंपा भर्ती होने से मृतक आश्रितों को राहत मिलेगी।