आजीवन कारावास के साथ 13,000 का अर्थदंड
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को तमंचा समेत गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने बुधवार को निर्णय सुनाया। इसमें हत्यारोपी ताऊ चुन्नू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही रु. 13,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया।