साथ ही कुछ बदमाशों को भी गोली लगी। जिसके बाद बदमाश भाग गए थे। इस दौरान पुलिस व ग्रामीणों ने मिलकर दोनों अपह्रत कल्लू रैदास व गया पाल को भी मुक्त करा लिया था। पुलिस ने इस मामले में डाकू शंकर के साथ उसके गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस मुठभेड में डाकू शंकर केवट मारा गया था। शेष आरोपी फतेहपुर जिले के किशुनपुर थाने के चंदनापुर निवासी शिवकुमार केवट, बालुम उर्फ बालम केवट, धानेपुर निवासी दुर्गा केवट व राजापुर थाने के कुचौली गांव के निवासी जयनारायण शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोषी शिव कुमार केवट, बालुम उर्फ बालम केवट, जय नारायण शुक्ला, दुर्गा केवट को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।