कानपुर में मुंहबोली बहन ने व्यापार के लिए एग्रीमेंट के तहत भाई को रुपये दिए, लेकिन भाई ने भुगतान वापस करने के लिए जो चेक दिया, वह बाउंस हो गया। बहन की ओर से कोर्ट में दर्ज कराए गए मुकदमे में अतिरिक्त न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश सुरेश चंद्र सविता ने भाई को दो साल कैद और 6.10 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
लाजपत नगर की मंजीत कौर ने पड़ोस के ही मुंहबोले भाई दविंदर सिंह को व्यापार करने के लिए चार लाख सत्तर हजार आठ सौ रुपये उधार दिए थे। एक साल बाद रुपया वापस करने के लिए दोनों में एग्रीमेंट भी हुआ।