आरोपी को लेकर बांदा कोर्ट पहुंची सीबीआई
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करीब 50 बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार चित्रकूट के सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर रामभवन को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई की अर्जी पर अदालत गुरुवार (19 नवंबर) को सुनवाई करेगी।
बुधवार को सीबीआई ने पंचम अपर जिला न्यायाधीश रिजवान अहमद की अदालत में आरोपी को पांच दिन के लिए कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। चित्रकूट (कर्वी) में सिंचाई निर्माण खंड में तैनात जूृनियर इंजीनियर (सिविल) रामभवन को सीबीआई ने 16 नवंबर (सोमवार) को गिरफ्तार करना दिखाया है।
उसी दिन देर शाम उसे सीबीआई ने यहां रिमांड मजिस्ट्रेट/ प्रथम एसीजेएम नदीम अनवर की अदालत में पेश किया और रिमांड अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने अर्जी मंजूर नहीं की।
इस पर आरोपी जेई को जेल भेज दिया गया। बुधवार को पुन: सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच तृतीय, नई दिल्ली के उप पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने पंचम एडीजे की अदालत में अर्जी देकर 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर देने का अनुरोध किया।
कहा कि साक्ष्य एकत्र करने और तस्दीक के लिए आरोपी को साथ रखना है। इसी बीच आरोपी जेई के अधिवक्ता अनुराग सिंह चंदेल और सहयोगी अधिवक्ता देवदत्त तिवारी ने अदालत में अर्जी देकर कहा कि वह आज ही आरोपी के अधिवक्ता बने हैं।
उन्हें जरूरी अभिलेख और एफआईआर आदि उपलब्ध कराए जाएं और तैयारी के लिए मोहलत दी जाए। इस पर न्यायाधीश ने 19 नवंबर को सुनवाई निर्धारित कर दी। आरोपी अभियंता को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल से अदालत लाया गया था।
पुलिस ने उसे सफेद चादर ओढ़ा रखी थी। अदालत की कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता रामसुफल सिंह, मनोज सिंह और जयप्रकाश साहू ने पैरवी की। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी की पत्नी भी उपस्थित रही।