बैंक प्रबंधन अपनी साख बचाने के लिए यह देख रहा है कि ग्राहकों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। इस पर काम कर रहा है। आरोपियों के दोषी साबित होने की स्थिति में उनकी व्यक्तिगत संपत्ति जैसे उनका पेंशन, सैलरी, व्यक्तिगत पूंजी से रिकवरी की जा सकती है।
सरकार ने तब दी थी राहत
सरकार ने बैंक के डूबने पर ग्राहक हित को देखते हुए बीमा की रकम एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है। पिछले साल कई कोऑपरेटिव बैंकों के ग्राहकों को पांच लाख तक की बीमा रकम डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) की ओर से दी गई थी। लॉकर से गहनों के चोरी के मामलों को अलग तरीके से देखा जा रहा है। ताकि ग्राहकों को अधिक से अधिक राहत दी जाए।
तय हो सकता है राहत का नया फार्मूला
आरबीआई ने एक जनवरी 2022 को लॉकर के संबंध में नए दिशा निर्देश निकाले थे। इसमें कहा गया था कि लॉकर से सामान चोरी, आग या अन्य कारणों से नुकसान पर ग्राहक की ओर से दिए जाने वाले किराये का सौ गुना मुआवजा दिया जाएगा। इस बैंक में ग्राहकों के लॉकर का किराया 1200 से 1500 तक है। ऐसे में ग्राहकों के गायब जेवरों, कैश का भुगतान बेहद कम या सीमित होगा। इससे ग्राहकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले में बैंक प्रबंधन के अफसरों ने ही गड़बड़ी की है। लॉकरों से गहने अन्य लोगों की मदद से चुराए हैं। ऐसे में राहत का नया फार्मूला सरकार या आरबीआई तय कर सकती है।