अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त शहजाद को दुष्कर्म के आरोप में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड ठोका है और अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।