कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के घोषणापत्र में देशद्रोह की धारा खत्म करने के वादे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट सप्तम की अदालत में परिवाद दर्ज किया गया है। कोर्ट में 16 अप्रैल को अधिवक्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे।
अनवरगंज निवासी अधिवक्ता पंकज गौड़ ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराते हुए कहा है कि दो अप्रैल को जारी कांग्रेस के घोषणापत्र में आईपीसी की धारा-124ए (जिसमें देशद्रोह के लिए सजा निर्धारित है) को खत्म करने की बात कही गई है।
घोषणापत्र जारी करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसी बात कहकर राजद्रोह का अपराध किया है और जनता को राजद्रोह के लिए प्रेरित किया है। पंकज के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने राहुल गांधी को देशद्रोह के अपराध के लिए कोर्ट में तलब कर दंडित करने की मांग की। कोर्ट में परिवाद दर्ज कर लिया गया है।