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Rakesh Sachan: कोर्ट नहीं पहुंचे कैबिनेट मंत्री, सेशन कोर्ट से राहत लेना जरूरी, अपील पर सुनवाई आज

Mon, 22 Aug 2022 10:31 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने निचली अदालत से आर्म्स एक्ट के मामले में मिली जमानत की अवधि 23 अगस्त को समाप्त हो रही है। मंत्री को इससे पहले ही सेशन कोर्ट से राहत लेनी होगी।
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राकेश सचान (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में आर्म्स एक्ट के मुकदमे में दोषी पाए गए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की अपील और अपील की सुनवाई तक सजा पर स्थगनादेश संबंधी प्रार्थना पत्र पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सांसदों-विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन राकेश सचान के न्यायालय में हाजिर न होने के कारण उनके अधिवक्ता की ओर से समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने 23 अगस्त की तारीख नियत कर दी।

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एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि अपील संबंधी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त का मौजूद होना जरूरी है। राकेश सचान सोमवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते उनके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर समय की मांग की गई थी। अभियोजन की ओर से अर्जी देकर अपील की प्रति मांगी गई। अभियुक्त के अधिवक्ता ने प्रति दे दी, जिसके बाद अभियोजन की ओर से अपील पर आपत्ति जताने के लिए समय मांगा गया है।

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को मामले में सुनवाई के आदेश दिए हैं। राकेश सचान को 8 अगस्त को एसीएमएम तृतीय की अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषी मानकर एक साल कैद की सजा सुनाई थी। राकेश की ओर से अधिवक्ता ने अर्जी देकर अपील के लिए 15 दिन का समय मांगा था जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राकेश को जमानत दे दी थी। यह समयावधि 23 अगस्त को खत्म हो रही है। इससे पहले ही राकेश को सेशन कोर्ट से राहत लेनी होगी।
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