पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार प्रत्याशी नाश्ते के लिए पांच गुना से अधिक पैसे खर्च कर सकेंगे जबकि खाने का खर्च दोगुने से भी अधिक कर दिया गया है। इस तरह पोस्टर एक हजार रुपये महंगा और कार का खर्च दोगुना हो गया है। एक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये है। प्रत्याशियों को नए बैंक खाते भी खोलने होंगे।
वहीं प्रत्याशियों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली प्रचार सामग्री, नाश्ता, खाना, चाय, कोल्ड ड्रिंक और कुर्सी मेज के लिए नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कई मदों के बजट में पांच गुना से अधिक बढ़ोतरी की गई है। पिछली रेट लिस्ट में नाश्ते की कीमत जहां 15 रुपये थी वहीं इस बार यह 80 रुपये प्रति यूनिट के आस पास है। दिन और रात का भोजन पहले 50 रुपये था। अब इसकी कीमत 120 रुपये तक की गई है। वहीं कार का खर्च 900 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया गया है।
ये है अंतर (रुपये में राशि)
मद का नाम पुरानी रेट लिस्ट नई रेट लिस्ट
पोस्टर 8 से 22 इंच 2000 प्रति हजार 3000 प्रति हजार
होर्डिंग 10 प्रति वर्ग फुट 25 वर्ग फुट
हैंडबिल 4 से 6 इंच 200 प्रति हजार 325 प्रति हजार
वीडियो कैसेट 50 प्रति नग 130 प्रति नग
आडियो कैसेट 15 प्रति नग 25 प्रति नग
जीप, टेंपो, ट्रैक्टर 1000 प्रति दिन 2200 प्रति दिन
क्लासिक, इनोवा डस्टर 1300 प्रति दिन 3000 प्रति दिन
कार 900 प्रति दिन 1800 प्रति दिन
लाउडस्पीकर 500 प्रति दिन 1400 प्रति दिन
सिंगल बेड रूम 500 प्रति दिन 700 प्रति दिन
सोफा पांच सीटर 300 प्रति दिन 600 प्रति दिन
एक टेबल 50 प्रति दिन 80 प्रति दिन
चटाई 50 प्रति दिन 80 प्रति दिन
नाश्ता 15 प्रति दिन 80 प्रति दिन
खाना 50 प्रति दिन 120 प्रति दिन
क्या कहते हैं अधिकारी
चुनाव खर्चों की देखरेख व चुनाव प्रक्रिया के लिए विधानसभा वार 09 उड़न दस्ते, 09 स्थानीय निगरानी टीमें, 03 वीडियो निगरानी टीमों समेत 03 वीडियो अवलोकन टीमों का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा 23 जोनल मजिस्ट्रेट दस माधौगढ़, 07 कालपी, 06 उरई में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक आरक्षित जोन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। कुल सेक्टरों की संख्या इस बार 166 होगी जिनमें माधौगढ़ में 67, कालपी में 56 व उरई में 43 सेक्टर होंगे। इसके अलावा इन तीनों विधानसभाओं में आरक्षित सेक्टरों की संख्या दो-दो रखी गई है। -संदीप कौर, जिला निर्वाचन अधिकारी